सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर Suo Moto Action लिया है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक किशोर लड़की को दो मिनट के आनंद के बजाय अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए।
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