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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने माना कि अगर कोई महिला किसी पुरुष के साथ लंबे समय तक लिव-इन रिलेशनशिप में रही है, तो कानूनी शादी न होने के बावजूद अलग होने पर वह भरण-पोषण भत्ता पाने की हकदार है।
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