केंद्र सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, विवाहित महिलाओं को अपने मायके का उपनाम इस्तेमाल करने के लिए तलाक का डिक्री या पति से अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है।
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