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झारखंड सरकार ने महिला संविदा कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश की दी मंजूरी

न्यूज़: महिला संविदा कर्मचारियों के लिए झारखंड सरकार ने मातृत्व अवकाश की दी मंजूरी। इस प्रगतिशील कदम का उद्देश्य राज्य में कामकाजी माताओं के स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता देना है। जानें अधिक इस ब्लॉग में -

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Vaishali Garg
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Pregnancy (Image Credit: Essence Magazine)

Jharkhand Government Grants Maternity Leave to Contractual Women Employees: लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिला श्रमिकों की भलाई सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में झारखंड सरकार ने अनुबंध के आधार पर कार्यरत महिलाओं को मातृत्व अवकाश लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया है। पहले अनुबंध पर कार्यरत महिला कर्मियों को यह लाभ देने का कोई प्रावधान नहीं था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा अनुमोदित निर्णय पात्र महिला कर्मचारियों को 180 दिनों के मातृत्व अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति देता है। इस प्रगतिशील कदम का उद्देश्य राज्य में कामकाजी माताओं के स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता देना है।

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झारखंड सरकार ने महिला संविदा कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश को दी मंजूरी  

राज्य सचिवालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, नया स्वीकृत प्रस्ताव उन महिला कर्मचारियों पर लागू होगा जिन्होंने पिछले 12 महीनों के भीतर कम से कम 80 दिनों के लिए अनुबंध पर काम किया है। इसका मतलब यह है की अस्थायी अनुबंध पर काम करने वाली महिलाएं अब मातृत्व अवकाश से लाभान्वित हो सकती हैं, जिससे उन्हें अपने नवजात शिशुओं की देखभाल करने और प्रसव के बाद स्वस्थ होने के लिए महत्वपूर्ण समय मिलेगा।

झारखंड में संविदा महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश की शुरूआत कामकाजी माताओं के अधिकारों को मान्यता देने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह प्रगतिशील उपाय महिलाओं द्वारा अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन को संतुलित करने में आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करता है। मातृत्व अवकाश प्रदान करके सरकार का लक्ष्य इस महत्वपूर्ण अवधि के दौरान महिला कर्मचारियों के शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बढ़ावा देकर उनके समग्र कल्याण को बढ़ाना है।

झारखंड में संविदा महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश का प्रावधान एक सकारात्मक मिसाल कायम करता है जो अन्य राज्यों और संगठनों को समान नीतियों पर विचार करने के लिए प्रभावित कर सकता है। यह एक कड़ा संदेश देता है की सरकार कामकाजी माताओं की अनूठी जरूरतों को स्वीकार करती है और उनका समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

संविदा महिला कर्मचारियों के लिए 180 दिनों का मातृत्व अवकाश स्वीकृत करने का झारखंड सरकार का निर्णय लैंगिक समानता सुनिश्चित करने और कामकाजी माताओं की भलाई का समर्थन करने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। यह प्रगतिशील कदम एक सहायक कार्य वातावरण बनाने के मूल्य और महत्व को पहचानता है जो मातृत्व की उनकी महत्वपूर्ण यात्रा के दौरान महिलाओं की जरूरतों को स्वीकार करता है। आशा है की अन्य राज्य और संगठन भी इसका अनुसरण करेंगे, ऐसी ही नीतियां अपनाएंगे जो महिलाओं को सशक्त बनाती हैं और अधिक समावेशी कार्यबल को बढ़ावा देती हैं।

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