Advertisment

Women & Law: महिलाओं को जरूर पता होने चाहिए अपने अधिकार से जुड़े कानून

भारत में महिलाओं की सुरक्षा और विकास के लिए कानूनों की कमी नहीं है। हमारा संविधान महिलाओं को उनके सुरक्षा और विकास के लिए विशेष अधिकार प्रदान करता है। महिलाओं से जुड़े कानून के बारे में चलिए, विस्तार से जानते हैं।

author-image
Niharikaa Sharma
New Update
women must know their rights

Image Credit- Freepik

Women Must Know These Laws Related To Their Rights: भारत में महिलाओं की सुरक्षा और विकास के लिए कानूनों की कमी नहीं है। हमारा संविधान महिलाओं को उनके सुरक्षा और विकास के लिए विशेष अधिकार प्रदान करता है। इसके अलावा, महिलाओं और उनकी सुरक्षा की बात आती है तो आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम भी सक्रिय हैं।

Advertisment

महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए हमारे पास कई विशेष कानून हैं, जैसे कि घरेलू हिंसा के प्रति महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005; अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956; दहेज प्रतिबंध अधिनियम, 1961; कार्यस्थल में महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न (निवारण, रोकथाम और निषेध) अधिनियम, 2013; हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 आदि।

महिलाओं से जुड़े कानून के बारे में जानकारी की कमी हो तो हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से इसके बारे में बताएंगे। चलिए, इनके बारे में विस्तार से जानते हैं।

महिलाओं को जरूर पता होने चाहिए अपने अधिकार से जुड़े ये कानून

Advertisment

मुफ्त कानूनी सलाह का अधिकार

यदि आप परेशान महिला हैं, तो आप लीगल सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत मान्यता प्राप्त कानूनी सेवाओं का दावा करने की हकदार हैं। भले ही आप इस सेवा का खर्च उठाने के योग्य क्यों न हो, आपको फिर भी इसका लाभ उठाने का अधिकार है।

दहेज के खिलाफ अधिकार

Advertisment

दहेज, चाहे शादी से पहले हो या बाद में, दूल्हा, दुल्हन या उनके माता-पिता द्वारा दिया जाता है, 1961 के दहेज प्रतिषेध (prohibition) अधिनियम के तहत दंडित है। इसमें एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिया जाता है, लेकिन यह मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) लागू होने वाले मामलों में दहेज को शामिल नहीं करता है। अगर आप दहेज देते, लेते, या इसे बढ़ावा देते हैं, तो आपको कम से कम 5 साल की कारावास और 15000 रुपये का जुर्माना हो सकता है।

घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार 

2005 में, महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम ने स्थापित किया कि प्रत्येक महिला को घरेलू हिंसा के खिलाफ सुरक्षा का अधिकार है। घरेलू हिंसा में न केवल फिजिकल टोर्चर बल्कि मेंटल, सेक्सुअल, और फाइनेंशियल टोर्चर भी शामिल है।

Advertisment

इसलिए, यदि आप बेटी, पत्नी, या लिव-इन पार्टनर हैं और आपके साथी, पति, या उनके रिश्तेदारों द्वारा ऐसे किसी भी दुर्व्यवहार के खिलाफ शिकायत कर सकती हैं।

आप महिला हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकती हैं। "1091" पर अपनी शिकायत दर्ज करें। वे आपके मामले के बारे में पुलिस को सूचित करेंगे। आप अपने क्षेत्र के महिला सेल से भी संपर्क कर सकती हैं। आप गूगल की मदद से इन्हें ढूंढ सकती हैं। वे ऐसी महिलाओं को विशेष सेवाएं प्रदान करते हैं और उचित तरीके से उनकी शिकायतों की जानकारी प्राप्त कर ड्राफ्ट तैयार करने के बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष उनके मामलों को दर्ज करने में उनकी मदद करते हैं।

भारतीय दंड संहिता उन महिलाओं को भी सुरक्षा प्रदान करती है जो धारा 498A के तहत घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, पति या उसके रिश्तेदारों को कारावास की सजा जो 3 साल तक बढ़ और जुर्माना भी लग सकता है।

Advertisment

समान वेतन का अधिकार

जेंडर न्यूट्रल कानून के कारण, जो काम करने के लिए पुरुष और महिला दोनों के लिए समान वेतन पाने का हकदार हैं। समान पारिश्रमिक अधिनियम इसे सुनिश्चित करता है कि पुरुष और महिला श्रमिकों को एक ही काम के लिए समान वेतन दिया जाता है। यह साबित करता है कि कानून के अनुसार लिंग के आधार पर कोई भेदभाव वेतन में स्वीकार्य नहीं है।

मेंटेनेंस का अधिकार

Advertisment

जीवन की मौलिक ज़रूरतो जैसे खाना, शेल्टर, कपड़े, शिक्षा, हैल्थ सेवाएं, आदि का संबोधन करना जरूरी है। तलाक होने के बाद भी एक विवाहित महिला को अपने पति से गुजारा भत्ता (Alimony) मिलता है, जब तक वह पुनर्विवाह नहीं करती। पत्नी का जीवन स्तर पति की परिस्थितियों और आय पर निर्भर करता है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 के अनुच्छेद 125 के तहत, पति को अपनी तलाकशुदा पत्नी को भरण-पोषण (Maintenance) प्रदान करने का कर्तव्य होता है। हालांकि, कई स्थितियों में पति को अपनी पत्नी के व्यय का जिम्मेदार नहीं बनाया जा सकता, जैसे जब पत्नी व्यभिचार करती है, अपने पति के साथ रहने की अनुचित अस्वीकृति करती है, या जब दोनों ही सहमति से अलग रहना चाहते हैं। इस आर्टिकल के तहत, किसी भी भारतीय महिला, उसकी जाति या धर्म को छोड़कर, अपने पति से भरण-पोषण की मांग कर सकती है। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, भी भरण-पोषण का प्रावधान करता है, लेकिन केवल हिंदू महिलाओं के लिए। वहीं, मुस्लिम विवाह अधिनियम, 1939, मुस्लिम महिलाओं के लिए विशेष रूप से भरण-पोषण के मसले को संबोधित करता है।

Alimony prohibition Women Must Know These Laws Related To Their Rights Maintenance
Advertisment