प्राकृतिक गर्भसमापान या मेडिकल टर्मिनेशन की स्थिति में महिलाओं को मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत छह सप्ताह का वेतन सहित अवकाश मिलता है, जिससे वे शारीरिक और मानसिक रूप से सुरक्षित रूप से रिकवर कर सकें।
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